स्टैंडिंग ऑर्डर्स
यह आदेश औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 7 के अंतर्गत फेगमिल (जोधपुर खनन संगठन) के कर्मचारी में परिभाषित सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे।
जोधपुर फेगमिल कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के प्रबंधन और नियंत्राधिन कर्मचारी जो सभी फेगमिल की खानों में व अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं और औद्योगिक रोजगार अधिनियम (स्थायी आदेश) 1946 की धारा 2 (i) के तहत परिभाषित है उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा।