कर्मचारियों के लिये कल्याणकारी योजना

 

क) छात्रवृत्ति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए

क्र. स. कक्षा 45 % अंक प्राप्त करने

पर छात्रवृत्ति राशि

46% से 69% अंक प्राप्त

करने पर छात्रवृत्ति राशि

70% से अधिकअंक प्राप्त

करने पर छात्रवृत्ति राशि

1 सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 500/- 750/- 1000/-
2 सी.सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1000/- 1500/- 2000/-
3 स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1750/- 2630/- 3500/-
4 स्नातकोतर अंतिम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने पर  

1750/-

 

2630/- 3500/-
5 व्यवसायिक/तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 2750/- 4130/- 5500/-

 

पाठ्य सामग्री की प्रतिपूर्ति  (प्रतिवर्ष)

1 कक्षा 1 से 8 तक Rs 250/-
2 कक्षा 9 से 10 तक Rs 300/-
3 कक्षा 11 से 12 तक Rs 350/-
4 स्नात्तक Rs 450/-
5 स्नात्तकोतर/व्यवसाययिक व तकनीकी शिक्षा Rs 550/-

 

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलावा के लिए

क्र. स. कक्षा 36% से 45 % अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति 46% से 60% अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति राशि 61% से अधिक

अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति राशि

1 सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण कर    पर 380/- 570/- 750/-
2 सी.सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 750/- 1130/- 1500/-
3 स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1500/- 2250/- 3000/-
4 स्नातकोतर अंतिम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1500/- 2250/- 3000/-
5 व्यवसायिक/तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 2500/- 3750/- 5000/-

 

 

पाठ्य सामग्री की प्रतिपूर्ति  (प्रतिवर्ष)

1 कक्षा 1 से 8 तक Rs 200/-
2 कक्षा 9 से 10 तक Rs 250/-
3 कक्षा 11 से 12 तक Rs 300/-
4 स्नात्तक Rs 400/-
5 स्नात्तकोतर/व्यवसाययिक व तकनीकी शिक्षा Rs 500/-

 

ख) शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति (2 बच्चों के लिए) 

कक्षा 10वीं तक                      –         `100/-प्रतिमाह

कक्षा 12वीं से स्नातक तक      –         ` 200/-प्रतिमाह

 

शिक्षण शुल्क की राशि प्रतिपूर्ति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चो के लिए कोई आयु सीमा नहीं हैं। सामान्य वर्ग के बच्चो के लिए आयु सीमा 21 वर्ष तक ही है।

ग) समूह अवधि जीवन बीमा पॉलिसी

कम्पनी ने TATA AIA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED, NEW DELHI से Group Term Life Insurance से पॉलिसी ली हुई है। जो असामयिक निधन होने के मामले में कर्मचारियों के परिवार की रक्षा करती है।

समूह अवधि जीवन बीमा पॉलिसी

 

घ) पेंशन योजना

कम्पनी ने कर्मचारियों के लाभ के लिए एक पेंशन योजना  लागू की है।

पेंशन योजना

 

ङ) फेगमिल वर्कमैन स्पेशल वेलफेयर फण्ड

कर्मचारियों के कल्याण हेतु कम्पनी में स्पेशल वेलफेयर फण्ड बनाया गया है।

कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्पेशल वेलफेयर फण्ड बनाया गया है। इस फण्ड में कर्मचारियों एवं प्रबन्धन दोनों पक्षों का अंशदान शामिल है। इस फण्ड में, फेगमिल के समस्त कर्मचारी सदस्य है और वे अपने वेतन से राशि `10/- प्रतिमाह योगदान देते है और प्रबन्धन स्पेशल वेलफेयर फण्ड के निर्माण हेतु राशि `1000/- प्रतिमाह अंशदान देती है। राशि `10/- कर्मचारियों के मासिक बिल से प्रतिमाह काटी जाती है।

च) सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा

फेगमिल ने अपने सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कवाई है |

01.01.2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा योजना

01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा योजना