एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (FAGMIL)

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत स्वतः प्रकटीकरण

क्र. सं. मद प्रकटीकरण का विवरण
1 संगठन एवं कार्य
1.1 संगठन, कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1)(b)(i)]
1.1.1 संगठन का नाम और पता FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited (FAGMIL)
प्लॉट सं. 2, वेस्ट पटेल नगर,
सर्किट हाउस रोड, रतनाडा, जोधपुर (राजस्थान) 342011
0291-2948265
1.1.2 संगठन का प्रमुख श्री प्रशांत कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
दूरभाष सं. 0291-2948282
1.1.3 दृष्टिकोण (Vision), मिशन (Mission) और प्रमुख उद्देश्य दृष्टिकोण : सल्फर पोषक तत्वों से भूमि के स्वास्थ्य में सुधार हेतु भूमि सुधार के लिए जिप्सम सहित रणनीतिक खनिजों के खनन में अग्रणी बनना, सीमेंट उद्योगों को रोम जिप्सम की आपूर्ति के माध्यम से बुनियादी ढाँचे का विकास करना तथा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन करना।

मिशन : कंपनी का मिशन भारत में या विश्व के किसी भी भाग में जिप्सम एवं अन्य खनिजों तथा उनके उप-उत्पादों से संबंधित सभी प्रकार के व्यवसाय को स्थापित करना और संचालित करना तथा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, सभी जैविक एवं अकार्बनिक रासायनिक यौगिकों – जिनमें उप-उत्पाद, व्युत्पन्न और उनके मिश्रण शामिल हैं – का निर्माण करना है।

उद्देश्य : कंपनी का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य में स्थित जोधपुर माइनिंग संगठन (JMO) नामक पूरी इकाई को लेना था, जो फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक इकाई थी, तथा JMO के पृथक्करण (डी-मर्जर) की योजना को 1 अप्रैल 2003 से प्रभावी करना था, जैसा कि माननीय BIFR / केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया।

1.1.4 कार्य एवं कर्तव्य कार्य एवं कर्तव्य : FCI Aravali Gypsum & Minerals India limited (FAGMIL) वर्ष 2003 में पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली (केंद्र सरकार की ‘सी’ श्रेणी की कंपनी) के रूप में बनी, जो उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। FAGMIL खनिज जिप्सम तथा कृषि-ग्रेड जिप्सम के खनन और विपणन का कार्य करती है।
1.1.5 संगठन चार्ट संगठन चार्ट : परिशिष्ट-1 के अनुसार
1.1.6 विभाग की उत्पत्ति, गठन, समय-समय पर विभागाध्यक्षों तथा विभिन्न समितियों/आयोगों के संबंध में कोई अन्य विवरण (जहाँ तक विचार किया गया हो)
1.2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य [धारा 4(1)(b)(ii)]
1.2.1 अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय एवं न्यायिक) कंपनी के अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य, शक्तियों के हस्तांतरण, कार्य विवरण तथा विभागीय नियमावलियों से प्राप्त होते हैं। नियमावलियों का विवरण निम्नलिखित है :-

  • FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 2020
  • श्रमिकों हेतु स्थायी आदेश
  • वित्तीय पुस्तिका (शक्तियों का प्रत्यायोजन)
  • कर्तव्य चार्ट
1.2.2 अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य कार्य आवंटन एवं कर्तव्य चार्ट के अनुसार (परिशिष्ट-11)
1.2.3 वे नियम/आदेश जिनके अंतर्गत शक्तियाँ एवं कर्तव्य व्युत्पन्न किए गए हैं
1.2.4 शक्तियों/कर्तव्यों का प्रयोग कैसे किया जाता है
1.2.5 कार्य आवंटन
1.3 निर्णय निर्माण प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया [धारा 4(1)(b)(iii)]
1.3.1 निर्णय निर्माण प्रक्रिया – प्रमुख निर्णय बिंदुओं की पहचान
कंपनी का प्रबंधन कंपनी अधिनियम के तहत गठित ‘बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स’ द्वारा किया जाता है, जिसमें कार्यकारी निदेशक, भारत सरकार के नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक होते हैं। FAGMIL की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियाँ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य निदेशकों के व्यावसायिक मार्गदर्शन में संचालित की जाती हैं। कार्यों का विस्तृत क्रियान्वयन संबंधित विभाग / इकाई के विभागाध्यक्ष (HOD) के नेतृत्व में किया जाता है।
1.3.2 अंतिम निर्णय लेने का प्राधिकारी
1.3.3 संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि
1.3.4 कोई निर्णय लेने की समय-सीमा (यदि कोई हो) कंपनी नियमों एवं सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार
1.3.5 पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व का चैनल परिशिष्ट-11
1.4 कार्यों के निर्वहन हेतु मानदंड (नॉर्म्स) [धारा 4(1)(b)(iv)]
1.4.1 प्रदत्त कार्यों/सेवाओं की प्रकृति
1.4.2 कार्यों/सेवा वितरण के मानक
1.4.3 इन सेवाओं तक पहुँचने की प्रक्रिया
1.4.4 लक्ष्यों की प्राप्ति की समय-सीमा
1.4.5 शिकायत निवारण की प्रक्रिया
1.5 कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, निर्देश पुस्तिकाएँ और अभिलेख [धारा 4(1)(b)(v)]
1.5.1 अभिलेख/पुस्तिका/निर्देश का शीर्षक एवं प्रकृति यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-2
1.5.2 नियमों, विनियमों, निर्देश पुस्तिकाओं और अभिलेखों की सूची
1.5.3 अधिनियम / नियम पुस्तिकाएँ आदि
1.5.4 स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश
1.6 प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ [धारा 4(1)(b)(vi)]
1.6.1 दस्तावेजों की श्रेणियाँ यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-2
1.6.2 दस्तावेजों/श्रेणियों का संरक्षक (Custodian)
1.7 सार्वजनिक प्राधिकारी के भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषदें, समितियाँ और अन्य निकाय [धारा 4(1)(b)(viii)]
1.7.1 बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम बोर्ड स्तर पर तीन समितियाँ हैं – बोर्ड स्तरीय CSR समिति, लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति
1.7.2 संरचना बोर्ड में 4 निदेशक हैं, जिनमें एक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दो सरकारी नामित निदेशक तथा एक स्वतंत्र निदेशक हैं।
लेखापरीक्षा समिति में 3 निदेशक हैं – एक स्वतंत्र, दो सरकारी नामित।
बोर्ड स्तरीय CSR समिति में 4 निदेशक हैं – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दो सरकारी नामित निदेशक तथा एक स्वतंत्र निदेशक।
पारिश्रमिक समिति में हमारी कंपनी के 3 निदेशक और 2 अधिकारी हैं – दो सरकारी नामित निदेशक, एक स्वतंत्र निदेशक, एक महाप्रबंधक तथा एक वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)।
1.7.3 गठन की तिथियाँ CSR समिति का गठन – 13.12.2013
लेखापरीक्षा समिति का गठन – 17.02.2009
पारिश्रमिक समिति का गठन – 22.12.2008
1.7.4 अवधि/कार्यकाल गठन के बाद से ये समितियाँ आज तक कार्यरत हैं।
1.7.5 शक्तियाँ एवं कार्य लेखापरीक्षा समिति – कंपनी अधिनियम 2014 की धारा 177 के अनुसार
बोर्ड स्तरीय CSR समिति – कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार
पारिश्रमिक समिति – कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के अनुसार
1.7.6 क्या इनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं? नहीं
1.7.7 क्या बैठकों के कार्यवृत्त (Minutes) जनता के लिए खुले हैं? नहीं
1.7.8 यदि कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं तो कहाँ उपलब्ध हैं? बोर्ड और उसकी समितियों के कार्यवृत्त बोर्ड के निर्णयों के गोपनीय अभिलेख हैं। इसके अलावा, न तो कंपनी अधिनियम, 2013, और न ही लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों में यह अपेक्षित है कि इन कार्यवृत्तों को कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए।
1.8 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1)(b)(ix)]
1.8.1 नाम एवं पदनाम https://fagmil.nic.in/en/management-2/
1.8.2 टेलीफोन, फैक्स और ईमेल आईडी
1.9 अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक तथा प्रतिपूर्ति प्रणाली (system of compensation) [धारा 4(1)(b)(x)]
1.9.1 सकल मासिक पारिश्रमिक सहित कर्मचारियों की सूची यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-3
1.9.2 विनियमों में प्रदत्त प्रतिपूर्ति (compensation) की प्रणाली
1.10 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4(1)(b)(xvi)]
1.10.1 लोक सूचना अधिकारी (PIO), सहायक लोक सूचना अधिकारी (APIO) तथा अपीलीय प्राधिकारी के नाम और पदनाम https://fagmil.nic.in/en/rti-2/
1.10.2 प्रत्येक पदाधिकारी का पता, टेलीफोन संख्या और ईमेल आईडी
1.11 जिन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित/की गई है, उनकी संख्या [धारा 4(2)]
1.11.1 जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही (i) लंबित है – लघु दंड या गंभीर दंड कार्यवाही नहीं/कोई नहीं (Nil)
1.11.2 (ii) समाप्त/अंतिम रूप दी जा चुकी है – लघु दंड या गंभीर दंड कार्यवाही नहीं/कोई नहीं (Nil)
1.12 आरटीआई (RTI) की समझ को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम [धारा 26]
1.12.1 शैक्षणिक कार्यक्रम कर्मचारियों (E-2 से E-4 सहित CPIO/APIO) ने iGoT प्लेटफॉर्म (प्रशिक्षण प्रदाता ISTM) के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम – भाग 1 एवं भाग 2 का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।
1.12.2 सार्वजनिक प्राधिकारी को इन कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के प्रयास
1.12.3 CPIO/APIO का प्रशिक्षण
1.12.4 सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा आरटीआई (RTI) दिशानिर्देशों का अद्यतन एवं प्रकाशन https://fagmil.nic.in/en/rti-2/
1.13 स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश [F No. 1/6/2011- IR दिनांक 15.4.2013]
1.13.1 स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-4
2 बजट एवं कार्यक्रम
2.1 प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट – सभी योजनाएँ, प्रस्तावित व्यय और किए गए भुगतानों की रिपोर्ट आदि [धारा 4(1)(b)(xi)]
2.1.1 सार्वजनिक प्राधिकारी के लिए कुल बजट यह FAGMIL पर लागू नहीं होता है।
2.1.2 प्रत्येक एजेंसी और योजना एवं कार्यक्रम हेतु बजट
2.1.3 प्रस्तावित व्यय
2.1.4 प्रत्येक एजेंसी का संशोधित बजट (यदि कोई हो)
2.1.5 किए गए भुगतानों की रिपोर्ट तथा संबंधित रिपोर्ट कहाँ उपलब्ध है
2.2 विदेशी एवं घरेलू यात्राएँ [F.No. 1/8/2012- IR दिनांक 11.9.2012]
2.2.1 बजट कोई नहीं (Nil)
2.2.2 संयुक्त सचिव एवं उससे वरिष्ठ पद के अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों द्वारा की गई विदेशी एवं घरेलू यात्राएँ – (क) यात्रा स्थल, (ख) यात्रा अवधि, (ग) आधिकारिक शिष्टमंडल में सदस्यों की संख्या, (घ) यात्रा पर व्यय परिशिष्ट-5

व्यावसायिक यात्राएँ CMD और HoD द्वारा की गईं; व्यय को वार्षिक रिपोर्ट में दिखाया गया है।

2.2.3 प्राप्ति (procurement) से संबंधित जानकारी – (क) निविदा सूचना/पूछताछ और उन पर यदि कोई संशोधन, (ख) स्वीकृत बोलियों का विवरण (माल/सेवा प्रदाताओं के नाम सहित), (ग) संपन्न कार्य अनुबंध, (घ) वह दर/दरें और कुल राशि जिस पर ऐसी प्राप्ति या कार्य अनुबंध निष्पादित किया जाना है। https://fagmil.nic.in/en/tenders-2/
2.3 सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका [धारा 4(i)(b)(xii)]
2.3.1 कार्यक्रम/गतिविधि का नाम लागू नहीं (Not Applicable)
2.3.2 कार्यक्रम का उद्देश्य
2.3.3 लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया
2.3.4 कार्यक्रम/योजना की अवधि
2.3.5 कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य
2.3.6 सब्सिडी की प्रकृति/पैमाना / आवंटित राशि
2.3.7 सब्सिडी देने के लिए पात्रता मानदंड
2.3.8 सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफ़ाइल आदि)
2.4 विवेकाधीन एवं गैर-विवेकाधीन अनुदान [F. No. 1/6/2011-IR दिनांक 15.04.2013]
2.4.1 राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्य संस्थाओं को विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान/आवंटन लागू नहीं (Not Applicable)
2.4.2 सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा अनुदान प्राप्त सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक लेखे
2.5 सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त छूटों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [धारा 4(1)(b)(xiii)]
2.5.1 सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त छूटें, परमिट या प्राधिकरण लागू नहीं (Not Applicable)
2.5.2 प्रदत्त प्रत्येक छूट, परमिट या प्राधिकरण के लिए – (क) पात्रता मानदंड, (ख) छूट/अनुदान और/या परमिट/प्राधिकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया, (ग) छूट/परमिट/प्राधिकरण पाने वाले प्राप्तकर्ताओं के नाम और पते, (घ) छूट/परमिट/प्राधिकरण प्रदान करने की तिथि लागू नहीं (Not Applicable)
2.6 CAG एवं PAC के पैरा [F No. 1/6/2011- IR दिनांक 15.4.2013]
2.6.1 CAG और PAC के पैरा तथा उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (ATRs) – इन्हें संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दिए जाने के पश्चात्। यहाँ क्लिक करें
3 प्रचार (पब्लिसिटी) एवं जन अंतरापृष्ठ
3.1 नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श या उनके प्रतिनिधित्व हेतु किसी प्रबंध का विवरण [धारा 4(1)(b)(vii)] [F No. 1/6/2011-IR दिनांक 15.04.2013]
3.1.1 संबंधित अधिनियम, नियम, प्रपत्र (फॉर्म) और अन्य दस्तावेज़ जिन तक सामान्यतः नागरिक पहुँच बनाते हैं लागू नहीं (Not Applicable)
3.1.2 जनता के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श या प्रतिनिधित्व हेतु प्रबंध – (क) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में जनता की भागीदारी, (ख) आगंतुकों के लिए निर्धारित दिन एवं समय, (ग) सूचना एवं सुविधा काउंटर (IFC) का संपर्क विवरण – जहाँ RTI आवेदकों द्वारा अक्सर माँगे जाने वाले प्रकाशन उपलब्ध कराए जाते हैं। लागू नहीं (Not Applicable)
लागू नहीं (Not Applicable)
3.1.3 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) – विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) का विवरण (यदि कोई हो) लागू नहीं (Not Applicable)
3.1.4 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) – विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) लागू नहीं (Not Applicable)
3.1.5 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) – रियायत समझौते लागू नहीं (Not Applicable)
3.1.6 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) – संचालन एवं रखरखाव पुस्तिकाएँ लागू नहीं (Not Applicable)
3.1.7 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) – PPP के कार्यान्वयन के भाग के रूप में सृजित अन्य दस्तावेज लागू नहीं (Not Applicable)
3.1.8 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) – शुल्क, टोल या अन्य प्रकार की राजस्व संबंधी जानकारी जो सरकार के प्राधिकरण के तहत एकत्रित की जा सकती है लागू नहीं (Not Applicable)
3.1.9 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) – उत्पादों (आउटपुट) एवं परिणामों (आउटकम) से संबंधित जानकारी लागू नहीं (Not Applicable)
3.1.10 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) – निजी क्षेत्र के पक्षकार (रियायत प्राप्तकर्ता आदि) के चयन की प्रक्रिया लागू नहीं (Not Applicable)
3.1.11 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) – PPP परियोजना के अंतर्गत किए गए सभी भुगतान लागू नहीं (Not Applicable)
3.2 क्या जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों/निर्णयों का विवरण उन्हें सूचित किया जाता है? [धारा 4(1)(c)]
3.2.1 महत्वपूर्ण नीतियाँ बनाते या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों का प्रकाशन ताकि प्रक्रिया अधिक संवादात्मक बने – पिछले एक वर्ष में ली गई नीतिगत/विधायी घोषणाएँ लागू नहीं (Not Applicable)
3.2.2 सभी प्रासंगिक तथ्यों का प्रकाशन – जन सलाह प्रक्रिया की रूपरेखा लागू नहीं (Not Applicable)
3.2.3 सभी प्रासंगिक तथ्यों का प्रकाशन – नीति निर्माण से पूर्व विचार-विमर्श हेतु प्रबंध की रूपरेखा लागू नहीं (Not Applicable)
3.3 जानकारी का व्यापक प्रसार और इस प्रकार से जो जनता के लिए सरलता से सुलभ हो [धारा 4(3)]
3.3.1 संचार के सर्वाधिक प्रभावी साधन का उपयोग – इंटरनेट (वेबसाइट) कृपया कंपनी की वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें।
3.4 सूचना मैनुअल/हैंडबुक की पहुँच का प्रारूप [धारा 4(1)(b)]
3.4.1 सूचना मैनुअल/हैंडबुक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-2
3.4.2 सूचना मैनुअल/हैंडबुक मुद्रित प्रारूप में उपलब्ध यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-2
3.5 क्या सूचना मैनुअल/हैंडबुक निःशुल्क उपलब्ध है? [धारा 4(1)(b)]
3.5.1 निःशुल्क उपलब्ध सामग्री की सूची यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-2
3.5.2 माध्यम के उचित मूल्य पर उपलब्ध सामग्री की सूची यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-2
4 ई-गवर्नेंस
4.1 सूचना मैनुअल/हैंडबुक किस भाषा में उपलब्ध है? [F No. 1/6/2011-IR दिनांक 15.4.2013]
4.1.1 अंग्रेजी यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-2
4.1.2 स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-2
4.2 सूचना मैनुअल/हैंडबुक को अंतिम बार कब अद्यतन किया गया? [F No. 1/6/2011-IR दिनांक 15.4.2013]
4.2.1 वार्षिक अद्यतन की अंतिम तिथि यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-2
4.3 इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी [धारा 4(1)(b)(xiv)]
4.3.1 इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-2
4.3.2 दस्तावेज/अभिलेख/अन्य सूचना का नाम/शीर्षक यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-2
4.3.3 जहाँ यह उपलब्ध है, उसका स्थान
4.4 नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1)(b)(xv)]
4.4.1 सुविधा का नाम एवं स्थान FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited (FAGMIL)
प्लॉट सं. 2, वेस्ट पटेल नगर,
सर्किट हाउस रोड, रतनाडा, जोधपुर (राजस्थान) 342011
4.4.2 उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-2
4.4.3 सुविधा के कार्य घंटे सुबह 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक
सोमवार से शनिवार (दूसरे एवं चौथे शनिवार को कार्यालय से दूर कार्य – WFH)
4.4.4 संपर्क व्यक्ति एवं संपर्क विवरण (फोन, फैक्स, ईमेल) श्री अमर सिंह पंवार, डिस्पैचर
दूरभाष सं. 0291-2948265
4.5 अन्य सूचना जैसी कि धारा 4(i)(b)(xvii) के अंतर्गत निर्धारित की जा सके
4.5.1 शिकायत निवारण तंत्र https://fagmil.nic.in/en/public-grievance-2/
4.5.2 आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों और प्रदत्त सूचना का विवरण यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-8
4.5.3 पूर्ण की गई योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-9
4.5.4 प्रगति में योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची
4.5.5 किए गए सभी अनुबंधों का विवरण – ठेकेदार का नाम, अनुबंध राशि और अनुबंध पूर्णता की अवधि https://fagmil.nic.in/en/tenders-2/
4.5.6 वार्षिक रिपोर्ट https://fagmil.nic.in/en/annual-reports-2/
4.5.7 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
4.5.8 कोई अन्य सूचना जैसे – (क) नागरिक चार्टर, (ख) परिणाम ढाँचा दस्तावेज़ (RFD), (ग) अर्धवार्षिक रिपोर्ट, (घ) नागरिक चार्टर में निर्धारित बेंचमार्क के विरुद्ध प्रदर्शन https://fagmil.nic.in/en/citizen-charter-2/
4.6 आरटीआई आवेदनों एवं अपीलों की प्राप्ति एवं निपटान [F.No. 1/6/2011-IR दिनांक 15.04.2013]
4.6.1 प्राप्त एवं निपटाए गए आवेदनों का विवरण यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-8
4.6.2 प्राप्त अपीलों एवं जारी किए गए आदेशों का विवरण यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-8
4.7 संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर [धारा 4(1)(d)(2)]
4.7.1 पूछे गए प्रश्नों और दिए गए उत्तरों का विवरण संसद में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर केवल उर्वरक विभाग द्वारा दिया जाता है। कंपनी की ओर से संसद को कोई उत्तर नहीं भेजा जाता है।
5 जैसा भी निर्धारित किया जाए, ऐसी अन्य सूचना
5.1 अन्य सूचना जैसी कि निर्धारित की जा सके [F.No. 1/2/2016-IR दिनांक 17.8.2016, F No. 1/6/2011-IR दिनांक 15.4.2013]
5.1.1 नाम एवं विवरण – (क) वर्तमान CPIOs एवं FAAs, (ख) 1.1.2015 से पूर्व के CPIO एवं FAAs यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-10
5.1.2 स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तृतीय पक्ष ऑडिट का विवरण – (क) ऑडिट करने की तिथियाँ, (ख) ऑडिट रिपोर्ट
  1. ऑडिट करने की तिथियाँ : 15-16 जुलाई 2024
  2. ऑडिट रिपोर्ट : 16 जुलाई 2024
5.1.3 संयुक्त सचिव/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के पद से कम का न होने वाले नोडल अधिकारियों की नियुक्ति – (क) नियुक्ति की तिथि, (ख) अधिकारियों के नाम एवं पदनाम यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-11
5.1.4 स्वतः प्रकटीकरण पर सलाह हेतु प्रमुख हितधारकों की सलाहकार समिति – (क) गठन की तिथियाँ, (ख) अधिकारियों के नाम एवं पदनाम यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-12
5.1.5 आरटीआई में अक्सर माँगी जाने वाली सूचना की पहचान करने हेतु CPIOs/FAAs की समिति (जिनके पास RTI का समृद्ध अनुभव है) – (क) गठन की तिथियाँ, (ख) अधिकारियों के नाम एवं पदनाम यहाँ क्लिक करें परिशिष्ट-13
6 अपनी पहल पर प्रकट की गई सूचना
6.1 ऐसी सूचना/प्रकटीकरण जिससे जनता को सूचना प्राप्त करने हेतु RTI अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े
6.1.1 ऐसी सूचना/प्रकटीकरण जिससे जनता को सूचना प्राप्त करने हेतु RTI अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े https://fagmil.nic.in/en/
6.2 भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश (GIGW) का पालन किया जाता है (फरवरी, 2009 में जारी और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (CSMOP) में शामिल)
6.2.1 क्या STQC प्रमाणन प्राप्त है और उसकी वैधता क्या है? STQC प्रक्रियाधीन है (STQC is in Process).
6.2.2 क्या वेबसाइट पर यह प्रमाणपत्र प्रदर्शित है? STQC प्रक्रियाधीन है (STQC is in Process).